मणिपुर हाईकोर्ट का आदेश, कांग्रेस के 7 बागी विधायकों पर कोई फैसला ना ले स्पीकर
IMAGE CREDIT-TWITERमणिपुर में इस समय राजनीतिक घटनाक्रम जारी है. उधर मणिपुर हाईकोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को ये निर्देश दिया है कि वे कांग्रेस के सात विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने वाले लंबित मामलों पर शुक्रवार तक कोई आदेश ना दें. जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे.
हाईकोर्ट के आदेश में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो आदेश सुरक्षित रखा गया है, वह उनके द्वारा कल तक नहीं सुनाया जाएगा.विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण ने गुरुवार को सात कांग्रेस बागियों से संबंधित मामले में सुनवाई की.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस आदेश की प्रतियां विभिन्न पक्षों की ओर से पेश हुए वकीलों और मणिपुर विधानसभा के सचिव को व्हाट्सअप व ईमेल के जरिए भेजी जाएंगी. उल्लेखनीय है कि मणिपुर से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए 19 जून को विधानसभा परिसर में चुना कराया जाएगा.
उधर दूसरी ओर कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से बीजेपी नीत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया. कांग्रेस विधायक दल के नेता ओ इबोबी सिंह अपनी पार्टी के अन्य विधायकों और एनपीपी के विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा.
Manipur High Court directs Speaker of the Legislative Assembly not to pronounce any order till tomorrow on the pending disqualification cases of 7 Congress MLAs, who had recently joined BJP. pic.twitter.com/NpTd57Betq
— ANI (@ANI) June 18, 2020
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