सरकार बना रही ऐसा नियम, हेलमेट पहनने के बाद भी कट सकता है चालान!
IMAGE CREDIT-SOCIAL MEDIAअब दोपहिया वाहन पर लोकल हेलमेट लगाकर चलना आपको भारी पड़ सकता है. इसके लिए केंद्र सरकार एक ऐसी योजना लाने जा रही है जिसमें आपको दुपहिया वाहनों पर लोकल क्वालिटी का हेलमेट लगाने पर चालान कट सकता है, इस नियम के लागू हो जाने के बाद अगर कोई दुपहिया वाहन सवार अगर लोकल हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि दुपहिया सवारों के लिए ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड मानक वाले हेलमेट लगाने अनिवार्य होंगें, नोटिफिकेशन में साफ रुप से स्पष्ट किया गया है कि इन हेलमेट के उत्पादन और बिक्री के लिए भी नया नियम लागू किया जा रहा है.
इसके साथ ही लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, इस देश भर में 1 मार्च 20121 से लागू कर दिया जाएगा.
हेलमेट मैन्यूफेक्चरिंग कने वाले को क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देन के लिए प्रत्येक हेलमेट पर बीआईएस विनियम 2018 के अनुसार भारतीय मानक व्यूरो से एक लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह को भी प्रिंट करना अनिवार्य होगा, हालांकि निर्यात करने के दौरान ये नियम लागू नहीं होंगे.
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